क्या कभी अपने ने सोचा है, जिस पिता पर आप अपने से भी ज्यादा भरोसा करते है वही आप का रेप करेगा. यह सुननें भले ही आपके के कानों को दर्द हुआ आपका मन दुखी हुआ हो लेकिन यह सच है. मुंबई में एक विशेष अदालत ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत एक 65 साल के व्यक्ति को अपनी बेटी,नातिन के साथ रेप करने के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई है
आरोपी अब बाकी की बची जिंदगी जेल में ही काटेगा। लेकिन जिस तरह से उसनें बेटी और नातिन को शिकार बनाया उसने रिश्तो का क़त्ल कर दिया, पीड़ित महिला ने अदालत के सामने अपने दिए बयान में कहा ''उन दिनों उसकी उम्र यही कोई 15 साल की थी तब से उसके पिता उसका यौन उत्पीड़न कर रहे थे.तब उसने आपने साथ हो रहे यौन उत्पीड़न की जानकारी अपने पड़ोस में रहनें वाले एक व्यक्ति को दी थी,उसके बाद उसने इसके बारे में किसी और को नहीं बताया''.
महिला ने सोचा था की शायद अब उसको इससे छुटकारा मिल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके पिता उसके साथ गलत काम करते रहे महिला ने बताया कि कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई लेकिन वह शादी के बाद भी अपने माता-पिता के साथ ही रह रही थी.
हद तो तब हो गई जब उसनें नातिन के साथ भी यौन उत्पीड़न किया महिला ने बताया कि उसके पिता उसकी दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली के साथ भी वैसा ही कर रहे थे जैसा की उसके साथ सालो पहले करते थे. इसकी जानकारी तब लगी जब उसकी बेटी ने उसे बताया कि नाना रात में जब उसके साथ सोते हैं, तो उसके साथ गलत हरकत करते हैं.
बेटी की बात सुनकर ओ समझ गयी अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो यह मामला और बढ़ जायगा और उसने इसकी शिकायत पुलिस की जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया यह मामला 2017 का था
फिलहाल न्यायाधीश रेखा एन पंधारे ने आईपीसी की धारा 376 (2) (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को दोषी पाया. जिसके बाद उसे उम्रकैद की सजा सुनाते हुए बेटी के लिए 50,000 रुपये और नातिन को 25,000 जुर्माना भी लगाया.

